1 अप्रैल से बदल रहा नियम, अब डिजिटल पेमेंट के लिए करना होगा ये काम. भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा बदलाव किया है. 1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा. यानी अब सिर्फ OTP से पेमेंट पूरा नहीं होगा, बल्कि 2 अलग-अलग वेरिफिकेशन जरूरी होंगे. नए नियम के तहत OTP के साथ PIN, बायोमेट्रिक या बैंकिंग ऐप टोकन जैसे अतिरिक्त तरीकों का उपयोग करना होगा
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