
अगर आप ITR में फर्जी टैक्स क्लेम करते हैं तो अब सतर्क हो जाइए! आयकर विभाग का AI सिस्टम तुरंत पहचान लेता है गलतियां. फर्जी दावा करने पर 200% तक जुर्माना, 24% ब्याज और 7 साल तक की जेल हो सकती है. टैक्सबडी ने बताया क्या करें बचाव के लिए.
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