सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में मंत्रालय एक पोर्टल बनाने का प्रयास करे जिस पर नागरिक राजमार्गों पर अतिक्रमण के बारे में शिकायत दर्ज करा सकें. पोर्टल पर नागरिकों के लिए अतिक्रमण वाले हिस्से की तस्वीरें और स्थान विवरण अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए.
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