दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को इंजीनियर राशिद को 5 जुलाई को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए हिरासत पैरोल की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कस्टडी पैरोल की अनुमति दो घंटे पैरोल या शपथ की कार्यवाही के पूरे होने तक दी है. अदालत ने रशीद को पैरोल की अवधि के दौरान फोन न इस्तेमाल करने और अधिकारियों के अलावा किसी से बातचीत न करने का निर्देश दिया है.
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