सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र शासित प्रदेश से यह जरूर कहा कि फिलहाल किसी भी घर को ना गिराया जाए. पीठ ने जम्मू-कश्मीर सरकार के वकील से कहा कि हम आज कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं. आप अथॉरिटी को मौखिक रूप से किसी भी घर को नहीं गिराने का निर्देश दें.
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