चार्जशीट को सार्वजनिक करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है और इसलिए इसे ऑनलाइन प्रकाशित नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने इस PIL को खारिज करते हुए कहा, "एविडेंस एक्ट के सेक्शन 74 के तहत, चार्जशीट की कॉपी को सार्वजनिक दस्तावेजों की परिभाषा के मुताबिक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है."
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